बिना अनुज्ञप्ति पटाखों का भंडारण एवं बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर दुकानें होंगी सीज_पटाखा बिक्री के लिए गोल्फ ग्राउंड, तेतुलतल्ला एवं लालडीह (बलियापुर) में स्थल चिह्नित_*इच्छुक दुकानदार समाहरणालय स्थित एडीएम कार्यालय से ₹500 शुल्क के साथ प्राप्त कर सकते हैं अस्थायी अनुज्ञप्ति*उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार धनबाद नगर निगम क्षेत्र एवं ग्रामीण इलाकों में बिना वैध अनुज्ञप्ति के पटाखों का भंडारण एवं बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री करने के इच्छुक सभी खुदरा व थोक विक्रेताओं के लिए विधिवत अस्थायी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।इच्छुक आवेदकों को समाहरणालय स्थित अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) कार्यालय से संपर्क कर निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन के साथ ₹500 का निर्धारित शुल्क जमा कर सभी आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के पश्चात ही पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के पटाखों की दुकान संचालित करने, अवैध भंडारण करने अथवा बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान या दुकान को तत्काल प्रभाव से सीज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विस्फोटक नियमावली, 2016 के नियम 84 के तहत जिला दंडाधिकारी को पटाखों की खुदरा बिक्री हेतु अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में पटाखा दुकानों के संचालन के लिए गोल्फ ग्राउंड, तेतुलतल्ला मैदान तथा लालडीह (बलियापुर) सहित तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं।इच्छुक दुकानदारों को केवल इन्हीं चिह्नित स्थलों पर वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त कर दुकान लगाने की अनुमति होगी। अन्य किसी भी अनिर्धारित या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर दुकान लगाना गैरकानूनी माना जाएगा।जिला प्रशासन ने सभी पटाखा व्यवसायियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों और निर्धारित नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें तथा बिना वैध अनुज्ञप्ति पटाखों के अवैध भंडारण व बिक्री से पूर्णतः दूर रहें।
बिना अनुज्ञप्ति पटाखों का भंडारण एवं बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर दुकानें होंगी सीज












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