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JSSC-CGL व CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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JSSC-CGL व CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोकझारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली 4 अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़ी नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर निर्धारित की. वहीं, इस पूरे मामले में आंदोलन कर रहे छात्रों की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा. उनके मुताबिक, सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल भी कोर्ट के सामने स्थिति को स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाए. वकील का कहना है कि इसी वजह से कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में राहत दी है. अगर सरकार की ओर से कोर्ट में मामले को सही तरीके से रखा जाता और सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जाता, तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती.

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