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धनबाद में BIS की बड़ी कार्रवाई: बिना वैध लाइसेंस हॉलमार्क आभूषण बेच रही दुकान पर छापा, 140 ग्राम सोना जब्त

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धनबाद में BIS की बड़ी कार्रवाई: बिना वैध लाइसेंस हॉलमार्क आभूषण बेच रही दुकान पर छापा, 140 ग्राम सोना जब्तधनबाद: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जमशेदपुर शाखा कार्यालय की प्रवर्तन टीम ने धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित जीटी रोड पर संचालित एक प्रमुख आभूषण प्रतिष्ठान में औचक छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान दुकान में बिना वैध लाइसेंस के सोने के जेवरातों पर मानक चिह्न (हॉलमार्क) लगाकर बेचे जाने का गंभीर मामला उजागर हुआ है. बीआइएस की टीम ने मौके से लगभग 140 ग्राम अवैध हॉलमार्कयुक्त सोने के आभूषण जब्त किए हैं.गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई:BISअधिकारियों को गुप्त और विश्वसनीय सूचना मिली थी कि गोविंदपुर स्थित उक्त आभूषण दुकान में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के नियमों की अनदेखी की जा रही है. दुकान संचालक बिना बीआइएस लाइसेंस प्राप्त किए ही आभूषणों पर हॉलमार्क का उपयोग कर ग्राहकों को बेच रहा था. सूचना की पुष्टि के बाद जमशेदपुर शाखा द्वारा एक विशेष प्रवर्तन दल का गठन किया गया, जिसने दुकान में अचानक पहुंचकर ‘सर्च एंड सीजर अभियान चलाया.140 ग्राम सोना जब्त, BIS एक्ट के तहत मामला दर्ज:जांच में यह स्पष्ट हो गया कि दुकान मालिक BIS के वैध प्रमाण पत्र के बिना ही मानक चिह्न का गैर-कानूनी इस्तेमाल कर रहा था. टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान से 140 ग्राम हॉलमार्कयुक्त सोने के जेवरात विधिवत जब्त कर लिए. बीआइएस अधिकारियों के अनुसार, यह कृत्य भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 15 का सीधा उल्लंघन है. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 29 (2) के तहत बिना लाइसेंस हॉलमार्क या मानक चिह्न का उपयोग करना एक संज्ञेय अपराध है.

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