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दुर्गा पूजा पंडालों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान व तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

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दुर्गा पूजा पंडालों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान व तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंधउपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत धनबाद जिला अंतर्गत सभी दुर्गा पूजा पंडाल परिसरों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडालों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान अथवा किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के सेवन एवं बिक्री पर ‘कोटपा 2003’ की धारा-4 के तहत पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संबंधित थाना द्वारा कोटपा 2003 की धारा-4 के तहत कार्रवाई करते हुए ₹1000 तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।साथ में सभी पूजा पंडालों की कमेटियों/समितियों के सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित दायरे के भीतर तंबाकू का सेवन अथवा बिक्री न होने दें। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो तुरंत संबंधित थाना को सूचित करें।इसके अतिरिक्त ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान’ के तहत तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के लिए सभी पूजा समितियां अपने परिसर में गैर-धूम्रपान क्षेत्र/तंबाकू मुक्त परिसर से संबंधित पोस्टर, बैनर तथा टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 का अनिवार्य रूप से प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगी।जिला प्रशासन ने आमजनमानस से अपील की है कि वे उक्त कानून का कड़ाई से अनुपालन करें और सभी पूजा पंडालों को तंबाकू मुक्त एवं स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

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