बिना NOC नहीं चलेगी मीट की दुकान! नगर निगम से लेना होगा प्रमाण!धनबाद के शहरी इलाकों में मीट-मछली का कारोबार करने वालों के लिए अब नियम सख्त होने जा रहे हैं। नगर निगम की NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के बिना मांस की दुकान, मीट प्रोसेसिंग, स्टोरेज या बिक्री का काम नहीं किया जा सकेगा।इसको लेकर शहरी आवास व विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों के लिए यह आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है NOC के लिए आवेदन करते समय 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इसके बाद नगर निकाय की निरीक्षण टीम मौके पर पहुंचकर दुकान या यूनिट की जांच करेगी। नियमों पर खरा उतरने के बाद ही NOC जारी होगी।सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नगरपालिका द्वारा तय वध स्थल के दायरे में आने वाली दुकानों को ही मंजूरी मिलेगी। निर्धारित जगह से बाहर जानवर काटकर मांस बेचना गैर-कानूनी माना जाएगा।वध स्थल साफ-सुथरा, ऊंची जगह पर और धूल, धुएं व गंदगी से दूर होना चाहिए। साथ ही FSSAI और स्वच्छता मानकों का पालन भी जरूरी होगा।
बिना NOC नहीं चलेगी मीट की दुकान! नगर निगम से लेना होगा प्रमाण












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