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“बकाया गृहकर पर ब्याज माफी का मौका, 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जेब पर पड़ेगा पूरा बोझ!”

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“बकाया गृहकर पर ब्याज माफी का मौका, 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जेब पर पड़ेगा पूरा बोझ!”वाराणसी नगर निगम की OTS योजना: 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर 100% ब्याज माफी, अब तक सिर्फ 9,248 भवन स्वामियों ने कराया पंजीकरणवाराणसी, 15 अक्टूबर। वाराणसी में गृहकर के बकायेदार भवन स्वामियों के लिए नगर निगम ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत ब्याज माफी का अवसर दिया है। योजना का लाभ उठाने के लिए 14 नवंबर 2026 तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निर्धारित समयसीमा में पंजीकरण कराने वाले भवन स्वामियों को 31 दिसंबर 2026 तक टैक्स जमा करने पर बकाया ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। समयसीमा में पंजीकरण नहीं कराने वालों को मूल टैक्स के साथ पूरा ब्याज या सरचार्ज देना होगा।97,857 भवनों पर 295.73 करोड़ रुपये बकायानगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर में कुल 97,857 भवनों पर गृहकर का बकाया है। इसमें 209.96 करोड़ रुपये मूल टैक्स और 85.76 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है। कुल बकाया मांग 295.73 करोड़ रुपये बताई गई है।यदि सभी पात्र बकायेदार योजना के तहत पंजीकरण कराकर निर्धारित समय में भुगतान करते हैं, तो उन्हें कुल 85.76 करोड़ रुपये के ब्याज से राहत मिल सकती है।अब तक केवल 9,248 भवन स्वामियों ने कराया पंजीकरणनगर निगम के मुताबिक, अब तक सिर्फ 9,248 भवन स्वामियों ने OTS योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इनसे संबंधित कुल मांग 24.86 करोड़ रुपये दर्ज की गई है, जबकि अब तक 3.96 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।नगर आयुक्त ने चार जोनों की समीक्षा कीनगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गुरुवार को नगर निगम सभागार में आदमपुर, वरुणापार, ऋषि मांडवी और सारनाथ जोन में कर वसूली की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।नगर आयुक्त ने कर एवं राजस्व अधीक्षकों से कहा कि भवन स्वामियों को योजना के बारे में जागरूक किया जाए, क्षेत्रवार विशेष शिविर लगाए जाएं और अधिक से अधिक बकायेदारों का मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 15 दिन बाद दोबारा समीक्षा बैठक कर प्रगति की जांच की जाएगी।बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन सहित कर एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।भवन स्वामी इन तारीखों का रखें ध्यान 14 नवंबर 2026: OTS योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तारीख। 31 दिसंबर 2026: निर्धारित समयसीमा में पंजीकरण कराने वालों के लिए टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख, ताकि 100% ब्याज माफी का लाभ मिल सके।नगर निगम की अपील है कि गृहकर के बकायेदार समयसीमा के भीतर पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं। भुगतान से पहले अपने भवन के बकाये और पात्रता की पुष्टि नगर निगम के संबंधित जोनल कार्यालय से अवश्य कर लें।#Varanasi #VaranasiNews #NagarNigamVaranasi #HouseTax #OTS Scheme #TaxRelief #PropertyTax #HimanshuNagpal #Kashi #Banaras #UPNews #वाराणसी #नगरनिगम #गृहकर #ब्याजमाफी #ओटीएसयोजना #काशीसमाचार #Varanasinews #Newsupdate #News

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